देसी एवं अंग्रेजी मदिरा व बियर की दुकान आवंटन के लिए डीएम ऑफिस में संपर्क करे
हरिद्वार -उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या 13202004(1)2020 देहरादून दिनांक 22.02.2020 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक) हेतु घोषित आबकारी नीति व उत्तराखण्ड आबकारी (देशी मदिराध्विदेशी मदिरा बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली-2001 तथा शासनादेश संख्या 20.1.2021-04(1)2020देहरादून दिनांक 20.01.2021 व तद्क्रम में जारी कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 15952-55 सात लाई-वी-369 व्यय 2020-21सा0 निर्देश विज्ञप्तिदे 0दून0 दिनांक 22.01.2020 व प्रचलित आबकारी नियमों में दी गई व्यवस्था केे क्रम में वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए जनपद हरिद्वार की अवशेष 12 विदेशी व 18 देशी शराब की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन की तिथि से वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2021) तक अवशेष राजस्व के न्यूनतम 50 प्रतिशत की सीमा तक जिलाधिकारी के स्तर पर आफर आमंत्रित कर आवंटित किये जाने की एतद्ववारा अनुमति सहमति प्रदान की गई है। उपरोक्त हेतु निम्नवत कार्यक्रमानुसार निर्धारित तिथि तक कार्यालय समय में आफर आमंत्रित किये गये हैं
अतः कृपया दिनांक 27.01.2021 को कलेक्ट्रेट सभागार रोशनाबाद में सम्पन्न होने वाली व्यवस्थापन प्रक्रिया में प्रिन्ट तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया के सदस्य प्रतिभाग करते हुए कवरेज करने का कष्ट करें।