कोषाधिकारी हरिद्वार सुश्री नीतू भंडारी ने बताया कि आयकार की धारा 161 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-2021 कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए सदर कोषागार हरिद्वार / कोषागार रूड़की / उपकोषागार हरिद्वार एंव लक्सर से पेंशन आहरित करने वाले समस्त पेंशनरों का सूचित किया जाता है कि आयकर निर्धारण हेतु इस वर्ष के लिए निर्धारित बचतोें का विवरण (केवल आयकर की सीमा के अन्तर्गत आने वाले पेंशनर) सभी साक्ष्य सहित चैप्टर IV के अनुसार दिनांक 15 फरवरी 2021 तक अपने कोषागारों को जमा कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय सीमा तक बचतों का विवरण प्राप्त न होने की दशा में कार्यालय के अभिलेखानुसार आयकर आगणन कर आयकर की कटौती कर ली जायेगी। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त बचतों पर विचार नही किया जायेगा।