हरिद्वार जनपद में पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण का 29 ग्यारह 2021 अंतिम प्रकाशन होग
धीरसिंह
हरिद्वार। उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-1601/ XII /21-86(16)/2019-टी.सी. दिनांक 18 नवम्बर 2021 के क्रम में जिलाधिकारी हरिद्वार श्री विनय शंकर पाण्डेय के निर्देशानुसार
जनपद हरिद्वार में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके क्रम में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के लिए आरक्षण छठवां एवं ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के सदस्यों के आरक्षण का चतुर्थ चक्र लागू होगा।
शासनादेश के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रधान व प्रमुख पदों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के सदस्यों आरक्षण का प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार कर ग्राम पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय में सूचना पट में लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा तथा निम्न समय सारणी के अनुसार आपत्तियां प्राप्त तथा उसका निस्तारण कर आरक्षण के अंतिम प्रस्ताव पंचायतीराज निदेशालय को उपलब्ध करायेगें।
समय सारणी अनुसार दिनांक 29.11.2021 को आरक्षण प्रस्तावों का अनन्तिम प्रकाशन,
दिनांक 30.11.2021 से 01.12.2021 तक आरक्षण प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त करना,
दिनांक 02.12.2021 से 05.12.2021 तक जिलाधिकारी द्वारा आपत्तियों का निस्तारण,
दिनांक 06.12.2021 को आरक्षण प्रस्तावों का अन्तिम प्रकाशन,
दिनांक 07.12.2021 को आरक्षण प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा एवं दिनांक 08.12.2021 को निदेशालय द्वारा आरक्षण प्रस्ताव शासन एवं राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराया जाएगा I