1 जुलाई से नये कानून का होगा पालन — थाना अध्यक्ष अंकुर शर्मा
29जून 2024
धीरसिंह
झबरेड़ा→अंग्रेजी शासन काल में बने कानून को भारत सरकार ने बदलाव किया है जिसे लेकर झबरेड़ा पुलिस जनता को जगह जगह जागरूक कर रही है थाना अध्यक्ष झबरेड़ा अंकुर शर्मा ने बताया कि विभिन्न गांव मे नये कानूनो को लेकर जानकारी दी गई l
झबरेडा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मोलना,मे उपनिरीक्षक रविंद्र सिंह,इकबालपुर, लखनौता मे उप निरीक्षक नीरज रावत व कोटवाल आलमपुर झबरेडा में नये कानूनो के सम्बन्ध में आम जनता को जागरूक किया अवगत कराया बताया की भारत सरकार द्वारा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, पूर्व से प्रचलित तीन कानून
भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव कर नये कानून बनाये गये हैं । जिसमें भारतीय दण्ड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता को बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तथा भारतीय साक्ष्य अधियनियम 1872, को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया है ।
नये कानून में कुछ धाराओं को हटाकर कुछ नई धाराऐं जोड़ी गयी है। कई अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। कई अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई गयी है।महिला सम्बन्धित अपराधों पर सख्त कानून बनाये गये हैं । डिजिटल रिकार्ड, इलेक्ट्रानिक रिकार्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार्यता दी गयी है। नया कानून 01 जुलाई 2024 से लागू किया जायेगा। उन्होंने ये भी बताया की भारत सरकार द्वारा आई गोट कर्मयोगी एप्प लॉन्च किया गया है जिसमें नये कानून से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है। आम जनता भी इसे अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर जानकारी ले सकते हैं। जागरूकता कार्यक्रम में थाना अध्यक्ष अंकुर शर्मा,महिला उपनिरीक्षक अंशु चौधरी व कांस्टेबल प्रदीप बिष्ट आदि उपस्थित रहे l