अवैध कालोनियों पर नहीं प्रशासनिक अधिकारियों की निगाहे
यूके समाचार 24
30 अप्रैल 2025
धीर सिंह
भगवानपुर । जनपद हरिद्वार के तहसील भगवानपुर के अंतर्गत अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही है। जिनके पास ना तो विकास प्राधिकरण, ना कोई अनाड़ी प्रमाण पत्र और ना ही कोई तहसील स्तर से धारा 143 के अंतर्गत भूमि दर्ज कराने का प्रमाण है। प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण क्षेत्र में कुकुरमुत्ता की तरह कॉलोनी और भू-माफिया अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं।जब इस बाबत भगवानपुर तहसीलदार दयाराम से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि यह कॉलोनीयां बिना एचआरडीए की अनुमति के नहीं काटी जा सकती। जिसकी जांच की जाएगी उन्होंने यह भी बताया कि कुछ कॉलोनीयों की शिकायत हमारे कार्यालय को प्राप्त हुई है जिस पर जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। आपको बताते चले जहां पर कॉलोनीयां काटी जा रही है वहां पर चकरोड, नाली आदि सरकारी जमीन कॉलोनी के बीच में ली गई है। जिसकी जांच करना जरूरी है। वहीं अमरपुर में सिल्वर सिटी नाम से कॉलोनी काटी जा रही है जिसकी शिकायत कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को मिल चुकी है। और प्रशासन चैन की नींद सोय हुवे है। वहीं रूहालकी दयालपुर, खानपुर, सिसौना, सिकंदरपुर हकीमपुर तुर्रा, दरियापुर आदि क्षेत्रों में अवैध रूप से कॉलोनीयां काटी जा रही है। जिससे लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से यह कॉलोनीयां काटी जा रही है। जिससे सरकार को राजस्व हानि हो रही है सूत्रों की मानें तो यू सी सी के अंतर्गत प्रदेश के अंदर अन्य राज्यों से एक परिवार को 250 वर्ग मीटर जमीन रहने के लिए खरीदी जा सकती है। लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने परिवार के चार-पांच लोगों के नाम से उपरोक्त जमीन के अनुसार रहने के लिए जमीन खरीदी और उनको ऊंचे दामों में बेचकर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। जिसकी जांच करना अनिवार्य है।